भारत के प्रथम से अंतिम 27 नागरिक तक की पूरी जानकारी जरूर पढ़े... - TheMasterJi.com

भारत के प्रथम से अंतिम 27 नागरिक तक की पूरी जानकारी जरूर पढ़े...


हमारे देश भारत के प्रथम नागरिक "राष्ट्रपति"  से 27 वें नागरिक "भारत की जनता" तक जानें इसके बीच कौन-कौन आता है...
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भारत के संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है तथा एक पूरी लिस्ट तैयार की गयी है जिसमें यह बताया गया है कि पहले स्थान पर कौन है और उसके बाद 27 वें स्थान जनता तक कौन-कौन है?
चलिए देखते हैं पूरी लिस्ट...
1. भारत का प्रथम नागरिक: देश का राष्ट्रपति।
2. द्वितीय नागरिक: देश का उप राष्ट्रपति।
3. तृतीय नागरिक: प्रधानमंत्री।
4. चतुर्थ नागरिक: राज्यपाल। (संबंधित राज्यों के सभी)
5. पंचम नागरिक: देश के पूर्व राष्ट्रपति और पंचम (अ) देश के पूर्व उपराष्ट्रपति। ;
6. छठवाँ नागरिक: भारत के मुख्य न्यायधीश और लोकसभा अध्यक्ष।
7. सप्तम नागरिक: केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री (संबंधित सभी राज्यों के), योजना आयोग के उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री, राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेता और सप्तम (अ) सभी भारत रत्न पुरस्कार विजेता।

8. अष्टम नागरिक: भारत में मान्यता प्राप्त राजदूत, मुख्यमंत्री (संबंधित राज्यों से बाहर के) , राज्यपाल (अपने संबंधित राज्यों से बाहर के)
9. नवम नागरिक: सुप्रीम कोर्ट के जज, नवम (अ) यूनियन पब्लिक सर्सिस कमिशन (यूपीएससी) के चेयरपर्सन, चीफ इलेक्शन कमिशनर, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक।
10. दशम नागरिक: राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स, लोकसभा के डिप्टी स्पीकर, योजना आयोग के सदस्य (वर्तमान में नीति आयोग), राज्यों के मंत्री (सुरक्षा से जुड़े मंत्रालयों के अन्य मंत्री) श्राद्ध में कौओं को ही पूर्वज का रूप क्यों माना गया है? जरूर पढ़ें।
11. ग्यारहवें नागरिक: अटर्नी जर्नल (एजी), कैबिनेट सचिव, उप राज्यपाल (केंद्र शासित प्रदेशों के भी शामिल)
12. बारहवें नागरिक: पूर्ण जनरल या समकक्ष रैंक वाले कर्मचारियों के चीफ।
13. तेरहवें नागरिक: राजदूत ,असाधारण और पूर्ण नियोक्ता जो कि भारत में मान्यता प्राप्त हैं।
14. चौदहवें नागरिक: राज्यों के चेयरमैन और राज्य विधानसभा के स्पीकर (सभी राज्य शामिल), हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस (सभी राज्यों की पीठ के जज शामिल)

15. पंद्रहवे नागरिक:  राज्यों के कैबिनेट मिनिस्टर्स (सभी राज्यों के शामिल), केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य कार्यकारी काउंसिलर (सभी केंद्र शासित राज्य) केंद्र के उपमंत्री।
16. सोलहवें नागरिक: लेफ्टिनेंट जनरल या समकक्ष रैंक का पद धारण करने वाले स्टाफ के प्रमुख अधिकारी।
17. सत्रहवें नागरिक: अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष, अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश (उनके संबंधित न्यायालय के बाहर), उच्च न्यायालयों के पीयूज न्यायाधीश (उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र में) ब्रेन हेमरेज क्या है? लक्षण जानकर किसी की जान बचा सकते हैं। जरूर पढ़ें।
18. अठारहवें नागरिक: राज्यों (उनके संबंधित राज्यों के बाहर) में कैबिनेट मंत्री, राज्य विधान मंडलों के सभापति और अध्यक्ष (उनके संबंधित राज्यों के बाहर), एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार आयोग के अध्यक्ष, उप अध्यक्ष और राज्य विधान मंडलों के उपाध्यक्ष (उनके संबंधित राज्यों में), मंत्री राज्य सरकारों (राज्यों में उनके संबंधित राज्यों), केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री और कार्यकारी परिषद, दिल्ली (उनके संबंधित संघ शासित प्रदेशों के भीतर) संघ शासित प्रदेशों में विधान सभा के अध्यक्ष और दिल्ली महानगर परिषद के अध्यक्ष, उनके संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों में।
19. उन्नीसवें नागरिक: संघ शासित प्रदेशों के मुख्य आयुक्त, उनके संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यों के उपमंत्री (उनके संबंधित राज्यों में), केंद्र शासित प्रदेशों में विधान सभा के उपाध्यक्ष और मेट्रोपॉलिटन परिषद दिल्ली के उपाध्यक्ष।
20. बीसवें नागरिक: राज्य विधानसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन (उनके संबंधित राज्यों के बाहर)
21. इक्कीसवें नागरिक: सभी संसद सदस्य।
22. बाईसवें नागरिक: राज्यों के डिप्टी मिनिस्टर्स (उनके संबंधित राज्यों के बाहर)
23. तेईसवें नागरिक: आर्मी कमांडर, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और इन्हीं की रैंक के बराबर के अधिकारी, राज्य सरकारों के मुख्य सचिव, (उनके संबंधित राज्यों के बाहर), भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के सदस्य, अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के सदस्य।
24. चौबीसवें नागरिक: उप राज्यपाल रैंक के अधिकारी या इन्हीं के समकक्ष अधिकारी।
25. पच्चीसवें नागरिक: भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव।
26. छब्बीसवें नागरिक: भारत सरकार के संयुक्त सचिव और समकक्ष रैंक के अधिकारी, मेजर जनरल या समकक्ष रैंक के रैंक के अधिकारी।
27. सत्ताईसवें नागरिक: भारत के सत्ताईसवें नागरिक आम इंसान होते हैं। जैसे की आप और हम !!

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